रांची-झारखंड हाइकोर्ट ने ख़ारिज की प्रूव मंत्री हरिनारायण राय की चुनाव लड़ने की याचिका-आंचलिक ख़बरें-आशुतोष कुमार जैन

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– पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की विधानसभा चुनाव लड़ने संबंधी याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया।-

पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की विधानसभा चुनाव लड़ने संबंधी याचिका को झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया।हरिनारायण राय ने विस चुनाव लड़ने के लिए सजा पर रोक की मांग करते हुए हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। उन पर 3.72 करोड़ रुपए की मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप था। वर्ष 2017 में ईडी कोर्ट ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई है
बता दें कि हरिनारायण राय पर 4.33 करोड़ रुपये के मनीलांड्रिंग का आरोप है। इस मामले में हरिनारायण राय, इनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय राय तीनों को पांच-पांच साल की सजा और 50-50 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके रांची के आवास को भी जब्‍त किया है। हरिनारायण राय पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उमनी लांड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट में हरिनारायण राय के खिलाफ 2011 में आरोप गठित हुआ था।

 

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