हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कुरुक्षेत्र द्वारा Self Employee स्थापित करने हेतू बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा Loan
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कुरुक्षेत्र द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं (बीपीएल परिवार) को अपना Self Employee स्थापित करने हेतू बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
निगम द्वारा अनुसूचित जाति के उन परिवारों को जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 1 लाख 80 हजार (परिवार पहचान पत्र अनुसार) से अधिक न हो, को अपना स्वयं का कारोबार करने के लिए बैंकों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपए तक का ऋण Self Employee स्थापित करने हेतू प्रदान करवाया जाता है।
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कुरुक्षेत्र के जिला प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि Self Employee जिनमें, पशु पालन, करियाना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, झोटाबुग्गी, खच्चर रेहड़ा, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य कोई लाभप्रद आय उपार्जन योजना इत्यादि शामिल है, के लिए यह ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 10 हजार रूपये) तक का अनुदान व 10 प्रतिशत मार्जिन मनी 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है तथा बकाया ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है व इस समय एनएसएफडीसी स्कीम के तहत माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस (एमसीएफ) और महिला समृधि योजना (एमएसवाई) भी चालू हो गई है
इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के परिवार जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रूपये (परिवार पहचान पत्र अनुसार) से अधिक न हो को अपना स्वयं का कारोबार करने के लिए निगम द्वारा 1 लाख रूपये तक का ऋण किसी भी दुकान का काम शुरू करने के लिए व दुकान के किये गये कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध करवाया जाता है।
योग्य प्रार्थी ऋण प्राप्त करने के लिए निगम की वेबसाइट एचएसएफडीसी.ओआरजी.इन पर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर अपना आवेदन भरवाए सकते है। इसके उपरांत आवेदनकर्ता निगम की वेब साईट पर ऋण आवेदन फार्म भरकर जिला कार्यालय में जमा करवा दे।
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अश्विनी वालिया
कुरुक्षेत्र