Supreme Court: तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से भरण-पोषण मांग सकती है

Aanchalik khabre
By Aanchalik khabre
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Supreme Court

Supreme Court: धारा 125 सीआरपीसी सभी महिलाओं पर लागू होगी

Supreme Court ने बुधवार को फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण मांगने की हकदार है, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा Supreme Court न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम महिला के अधिकार को बरकरार रखते हुए ये फैसले सुनाए।

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इस याचिका में तेलंगाना उच्च न्यायालय के अपनी पूर्व पत्नी को 10,000 रुपये का अंतरिम भरण-पोषण देने के निर्देश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि अगर धारा 125 सीआरपीसी के तहत किसी भी आवेदन के लंबित रहने के दौरान, एक मुस्लिम महिला तलाक लेती है, तो वह मुस्लिम महिला अधिनियम, 2019 का सहारा ले सकती है।धारा 125 सीआरपीसी सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर

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