Swati Maliwal पर कथित रूप से हमला हुआ था।
दिल्ली सीएम के सहयोगी बिभव कुमार को फिर से जमानत देने से किया इनकार यह भी माना गया कि अगर जमानत दी गई तो कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कुमार अभी न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दियाजिन्हें मई में आप की राज्यसभा सांसद Swati Maliwal पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
बिभव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने माननीय सीएम के आधिकारिक आवास पर एक राजनीतिक पार्टी की महिला सदस्य Swati Maliwal के साथ दुर्व्यवहार किया जहां न केवल उनके राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्य माननीय सीएम से मिल सकते हैं। बल्कि आम जनता भी अपनी शिकायतों के संबंध में माननीय सीएम से मिल सकती हैं।
तीस हजारी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश एकता गौबा मान ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा इससे आम जनता के मन में अपने नेता से मिलने के लिए डर और घबराहट पैदा होती है। न्यायाधीश ने कहा कि पीड़िता के मन में अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डर हैं। क्योंकि उसे लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। यह भी माना गया कि अगर जमानत दी गई तो कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकता है। कुमार अभी न्यायिक हिरासत में है।
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