छीनाझपटी के दो आरोपियों को सत्र न्यायाधीश श्री आशू कुमार जैन की अदालत ने कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आशू कुमार जैन की अदालत ने छीनाझपटी के दो आरोपियों को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश श्री आशू कुमार जैन की अदालत ने के आरोप में वकील पुत्र मांगा राम वासी भट्ट माजरा पेहवा व सोनू पुत्र सतपाल वासी टिकरी पेहवा जिला कुरुक्षेत्र को 5/5 वर्ष कारावास व 12 हजार 500 रुपये जूर्माने की सजा सुनाई।
जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि दिनांक 3 अगस्त 2021 को जसबीर पुत्र बहोरन वासी अरुणाय पेहवा ने थाना पेहवा में दी अपनी शिकायत में बताया कि वह ड्रेन पुल के पास फलों का टेम्पू लगाता है।
दिनांक 1 अगस्त 2021 को रात करीब 9-30 बजे वह अपना टेम्पू लेकर वापस आ रहा था । उसी समय 4/5 नकाबपोश आये और उसे टेम्पू से नीचे उतारकर उसके साथ मारपीट की तथा उसके पास से 17 हजार रूपये छीनकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। आरोपी ने करीब 1 साल पहले भी उससे 2.5 लाख रूपये छीने थे।
जिसकी शिकायत पर थाना पेहवा में मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक हंसराज को सौंपी गई थी। जांच के दौरान पुलिस टीम ने मामले में वकील पुत्र मांगा राम वासी भट्ट माजरा पेहवा व सोनू पुत्र सतपाल वासी टिकरी पेहवा जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया था।
छीनाझपटी आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था ।
छीनाझपटी के आरोपियों को 5/5 वर्ष कारावास और 10/10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 07 नवम्बर 2023 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आशू कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीनाझपटी करने के आरोपी वकील पुत्र मांगा राम वासी भट्ट माजरा पेहवा व सोनू पुत्र सतपाल वासी टिकरी पेहवा जिला कुरुक्षेत्र को धारा 395 आईपीसी के तहत 5/5 वर्ष कारावास व 10/10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई व जुर्माना न भरने की सूरत में 3 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी ।
धारा 427 आईपीसी के तहत 1/1 वर्ष कारावास व 2500/2500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई व जुर्माना न भरने की सूरत में 01 अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी ।
अश्विनी वालिया
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