कुरुक्षेत्र में Crop Residue Management के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते है सरकार की योजनाओं का फायदा भी उठा सकेगा
कुरुक्षेत्र 21 नवंबर उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र के 22192 किसानों ने Crop Residue Management के लिए 190172 एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया लिया है। इन किसानों को सरकार की तरफ से 19 करोड़ 1 लाख 72 हजार रुपए का आर्थिक लाभ दिया जाएगा।
इस जिले में किसान 30 नवंबर 2023 तक Crop Residue Management के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते है। जो किसान अपना पंजीकरण करवाएगा, वह सरकार की योजनाओं का फायदा भी उठा सकेगा।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कुरुक्षेत्र के किसानों से Crop Residue Management के लिए अपना पंजीकरण करवाने की अपील करते हुए कहा कि इस योजना का अधिक से अधिक किसानों को फायदा उठाने के लिए 30 नवंबर तक अधिक से अधिक किसानों को Crop Residue Management के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना चाहिए।
इसके लिए प्रशासन और कृषि विभाग की तरफ से गांव-गांव में जाकर किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस जिले में खेतों में ही मशीनों के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन करने, खेतों में ही मशीन के बिना डीकम्पोजर से फसल अवशेष प्रबंधन करने, खेत से बाहर फसल अवशेषों का बेलर बनाकर प्रबंधन करने लिए अपना पंजीकरण करवाया है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा फसल अवशेष के एक्स-सीटू प्रबंधन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम 2023-24 के अंतर्गत फसल अवशेष/पराली आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में पराली खरीदकर उपयोग करने वाले प्रमुख उद्योगों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। इस स्कीम के तहत किसान के खेतों से पराली की बेल एकत्रित करके प्रमुख उद्योगों द्वारा खरीदी जाएगी। उद्योगपति तथा किसान/किसान समूह/ग्रामीण उद्यमी किसानों की सहकारी समिति/एफपीओ/पंचायत के मध्य स्कीम अनुसार एग्रीमेंट किया जाएगा।
कुरुक्षेत्र में Crop Residue में आग लगाने पर 301 लोगों पर किया 7 लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना
हरसेक के माध्यम से 151 केस और अन्य माध्यम से 210 केसों में अवशेषों में आग लगाने की रिपोर्ट की दर्ज, अवशेषों को आग लगाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश
कुरुक्षेत्र 21 नवंबर उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में फसल अवशेषों में आग लगाने वाले किसानों को सेटेलाइट के साथ-साथ कृषि विभाग के अन्य अधिकारियों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है।
इन दोनों माध्यमों के जरिए जिले में अब तक 361 जगहों पर Crop Residueमें आग लगाने की सूचना मिली है, इनमें से हरसेक सेटेलाइट से 151 और अन्य माध्यम से 210 सूचनाएं प्राप्त हुई है। इन 361 जगहों में 334 जगहों पर आग लगाने की सूचना सही मिली है। अहम पहलू यह है कि Crop Residue में आग लगाने वाले 301 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 7 लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी फसल अवशेषों में आग लगाने वालों पर अपनी पैनी निगाहे रखेंगे और ऐसे लोगों के चालान कर उन पर जुर्माना लगाना भी सुनिश्चित करेंगे।
इन आदेशों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी रखेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति Crop Residue में आग ना लगा सके। अगर कोई किसान या व्यक्ति फसल अवशेषों में आग लगाता है तो तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब तक इस जिले में बासमती की 22062 एकड़ और नॉन बासमती 269093 एकड़ भूमि पर धान की फसल की कटाई का कार्य किया जा चुका है। अब तक कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से 210 मामलों और हरसेक के माध्यम से 151 मामलों सहित 361 स्थानों पर फसल अवशेषों में आग लगाने की सूचना मिली। इन सूचनाओं के आधार पर 334 जगहों पर फसल अवशेषों में आग लगाने की सूचना सही पाई गई। जिसके तहत 301 चालान करके 7 लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से फसल अवशेषों का प्रबंधन करने के लिए किसानों को आर्थिक रूप से लाभ दिया जा रहा है। किसानों को प्रति एकड़ 1 हजार रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना का अधिक से अधिक किसानों को फायदा उठाना चाहिए। सीआरएम स्कीम के तहत कृषि विभाग की तरफ से आईईसी एक्टिविटी का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इन गतिविधियों के माध्यम से किसानों को Crop Residue में आग ना लगाने के फायदों और नुक्सान के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
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अश्विनी वालिया