Medical Store संचालक को तीन वर्ष की सजा
औषधि निरीक्षक के निरीक्षण में बिना लाइसेंस Medical Store से दवा बिक्री करने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीके जयंत ने दोषी Medical Store संचालक को तीन वर्ष की सजा व एक लाख का अर्थ दंड लगाया है।
औषधि निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कुशल पैरवी के चलते 27 अप्रैल 2018 की रात 8:30 तत्कालीन औषधि निरीक्षक रेखा सचान ने मुस्करा के पायल Medical Store में छापा मारा था। जहां बिना लाइसेंस के दवाओ की बिक्री होना पाया था।
संचालक खरीदी गई दवा का बिल व मेमो भी नहीं दिखा पाया। टीम ने दो संदिग्ध दवाओ का नमूना लेते हुए कुल 6 प्लास्टिक के बोरो में विभिन्न प्रकार की दवाओ को भरकर सील कर दी। औषधि निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकरण शुक्ला व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष श्रीवास्तव ने एएसजे प्रथम पीके जैन की कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने मेडिकल संचालक संजय कुमार को तीन वर्ष की सजा व एक लाख रुपए के अर्थ दंड से सजा सुनाई।
ब्यूरो प्रमुख नईम अख्तर हमीरपुर
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