Cable Network से संबंधित समस्या को लेकर जिला स्तरीय कमेटी को कर सकते है शिकायत:रमन

Aanchalik khabre
By Aanchalik khabre
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Cable Network से संबंधित समस्या को लेकर जिला स्तरीय कमेटी को कर सकते है शिकायत:रमन

Cable TV Network (विनियमन) अधिनियम 1995 की सभी हिदायतों का पालन करें

जिला स्तरीय लोकल Cable TV Network निगरानी समिति Cable पर प्रसारित कार्यक्रमों पर रखें नजर, केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 की सभी हिदायतों का पालन करें सभी लोकल केबल नेटवर्क कुरुक्षेत्र 15 फरवरी नगराधीश डा. रमन गुप्ता ने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए जिला स्तर पर Cable TV Network की निगरानी की जाएगी तथा आमजन से दूरभाष के माध्यम से उनकी समस्या को भी जाना जाएगा। घरों में लगे केबल चैनलों में कोई समस्या आ रही है तो आमजन जिला स्तरीय निगरानी समिति को भी लिखित में शिकायत दे सकता है।
नगराधीश डा. रमन गुप्ता वीरवार को सीटीएम कार्यालय में लोकल Cable TV Network निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समिति के सदस्य सचिव एवं डीआईपीआरओ डा. नरेंद्र सिंह को निर्देश दिए कि वे मीडिया के जरिए लोकल Cable TV Network की निगरानी संबंधी हेतू प्रचार-प्रसार करें ताकि आमजन को इसके बारे में विस्तार से पता लग सके।
Cable Network से संबंधित समस्या को लेकर जिला स्तरीय कमेटी को कर सकते है शिकायत:रमन
समिति निगरानी रखे कि लोकल Cable Network  द्वारा Cable TV Network (विनियमन) अधिनियम 1995 की सभी हिदायतों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी कहा कि वे अपनी संस्थाओं के कार्यक्रमों में लोकल केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के बारे में जागरूक करें तथा अगर कोई व्यक्ति कार्यक्रम में केबल में आ रही बाधा से संबंधित कोई शिकायत देता है, तो उस शिकायत को भी समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।
सीटीएम ने लोकल Cable TV Network के प्रतिनिधि को कहा कि घरों में जो सेट टॉप बॉक्स लगाए गए है, वे किस स्तर के है, जिले में कितने केबल कनेक्शन है, कितने आप्रेटर है, उनकी पूरी जानकारी अगली बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
Cable Network से संबंधित समस्या को लेकर जिला स्तरीय कमेटी को कर सकते है शिकायत:रमन
उन्होंने कहा कि Cable TV Network से संबंधित जो अवैध आप्रेटर है और जिसने अपना पंजीकरण डाकघर में नहीं करवाया है, उसके खिलाफ अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाए। मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर अगर कोई किसी समुदाय से संबंधित कोई गलत चीज प्रसारित करता है, तो सूचना समिति को दी जाए ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने कहा कि लोकल Cable TV Network द्वारा दूरदर्शन के सभी चैनलों का प्रसारण करना अनिवार्य है। इस कार्य में अगर कोई केबल संचालक कोताही करता है तो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर डीआईपीआरओ डा. नरेंद्र सिंह, एआईपीआरओ बलराम शर्मा, अधीक्षक हाकम सिंह, डीसीडब्लयूओ गौरव रोहिल्ला, शांति नारायण एनजीओ से डा. प्रदीप व जसविंद्र, डीडी न्यूज के प्रतिनिधि सुनील कुमार,  राजकीय कन्या महाविद्यालय की प्रिंसिपल डा. गगनदीप कौर सहित समिति के अन्य सदस्य व केबल आप्रेटर मौजूद थे
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