National Lok Adalat का शुभारम्भ जिला न्यायालय परिसर आगर में किया जायेगा
नलखेड़ा:- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगर मालवा रवीन्द्र सिंह कुशवाह के कुशल मार्गदर्शन में जिला आगर मालवा तथा तहसील न्यायालय सुसनेर एवं नलखेडा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 मई, को किया जायेगा।
National Lok Adalat का शुभारम्भ जिला न्यायालय परिसर आगर में प्रातः 10ः30 बजे से किया जायेगा। National Lok Adalat में न्यायालय में लंबित सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, विद्युत, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य गागलों के साथ ही जलकर, संम्पत्तिकर, बैंक ऋण व विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु रखे जा रहे है। National Lok Adalat में अधिक से अधिक प्रकरणों के लिए निराकरण के लिए बीमा कंपनी के अधिकारी, पक्षकार एवं अधिवक्ताओं के साथ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगर मालवा के मार्गदर्शन में National Lok Adalat प्रभारी प्रथम जिला न्यायाधीश प्रदीप दुबे के द्वारा प्री-सिटिंग बैठके की जा रही है।
National Lok Adalat में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए तैयारी पूर्ण हो चुकी है। जिस हेतु जिला मुख्यालय आगर मालवा में 08, सुरानेर में 02 एवं नलखेडा में 01 न्यायिक अधिकारियों की कुल मिलाकर 11 खण्डपीठ गठित की गई है। खण्डपीठ में एक-एक अधिवक्ता को सुलहकर्ता सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। आयोजन की तिथि पर इन्हीं खण्डपीठ के पटल पर विभिन्न मामलों को रखा जाएगा एवं आपसी सुलह-समझौतों के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
National Lok Adalat में पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने वर्षों से लंबित प्रकरणों का सुलह-समझौते के माध्यम से निराकरण करवा कर लोक अदालत का लाभ लेवें। लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने से संपूर्ण कोर्ट फीस वापस हो जाती हैं और समय एवं धन की बचत भी होती है।
नलखेड़ा से राजेंद्र सकलेचा