Road Accident में भारत सरकार के मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत पीड़ित को 2 लाख का मुआवजा
Road Accident के मामले में हिट एंड रन के तहत पीड़ित को मुआवजा मिलेगा। भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के माध्यम से संशोधित के तहत हिट एंड रन मामले में पीड़ित व्यक्तियों की मृत्यु या गंभीर चोट के संबंध में मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया गया है ।
Road Accident के मामले में DSP यातायात श्री रणधीर सिंह ने जानकारी दी
जानकारी देते हुए DSP यातायात श्री रणधीर सिंह ने बताया कि Road Accident के मामले में हिट एंड रन के तहत किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में पीड़ित के परिवार को 2 लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान किया गया है। वहीं ऐसे मामले में किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगने पर 50 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।
विस्तार से जानकरी देते हुए DSP यातायात ने बताया कि Road Accident की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति त्रैमासिक आधार पर बैठकें आयोजित करेंगी सड़क दुर्घटना को रोकने, सुधार करने तथा दुर्घटना विशेष रुप से हिट एंड रन मामले में पीड़ित को सही समय पर मुआवजा दिलवाने में मदद करेगी
जानकरी देते हुए डीएसपी ने बताया कि जांच समिति को दावा प्राप्त होने के एक महीने के भीतर अपने निर्णय बारे पीड़ित को बताना होगा। उसके उपरांत मुआवजा मंजूर करने वाला अधिकारी 15 दिन के भीतर मुआवजा मंजूर करके सामान्य बीमा परिषद (जीआई) को सूचित करेगा। मंजूर करने वाला अधिकारी सम्बंधित दुर्घटना मुआवजा ट्रिब्यूनल व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मुआवजा हेतू भेजेगा।
इसके लिए परिषद के पास 15 दिन का समय होगा। इस मुआवजे को प्राप्त करने के लिए पीड़ित परिवार के आश्रितों को जिला स्तरीय समिति से संपर्क करके आवश्यक दस्तावेज़ जमा करवाना होगा
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अश्विनी वालिया